वाराणसी थाना बड़ागांव पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिंद्रा पिकअप वाहन, जिसमें गोवंश लदे हैं, उसे वध हेतु बिहार ले जाया जा रहा है। पुलिस द्वारा बाबतपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान उक्त वाहन पुलिस को देख अनेई की ओर भाग निकला, जिसे चालक द्वारा प्राथमिक विद्यालय चकखरावन के पास छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर लावारिस खड़े महिंद्रा पिकअप वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें 09 राशि गोवंश बरामद किए गए। उक्त प्रकरण में थाना बड़ागांव पर मु0अ0सं0 314/2025, धारा 325 बीएनएस व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई ।
विवेचना के क्रम में उक्त मुकदमा से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रियाज उर्फ बिल्ला पुत्र अच्छेलाल निवासी महमदपुर, थाना बरसठी, जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया। सर्विलांस सेल की तकनीकी सहायता व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 14.07.2025 को पुलिस टीम द्वारा फुलवरिया कुम्भापुर मोड़ पर भूमि मैटेरियल दुकान के पास जब अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, तो अभियुक्त ने अपने थैले से नाजायज तमंचा निकालकर पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके दौरान अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया और मौके से गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अभियुक्त के पास से नाजायज असलहा बरामद हुआ।
पूछताछ में अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा
पूछताछ के दौरान अभियुक्त रियाज उर्फ बिल्ला ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से गौ-तस्करी से जुड़ा है और पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। वह अलग-अलग स्थानों पर किराए के मकान लेकर लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। अभियुक्त ने बताया कि वह गोविंद सिंह (निवासी दरौली, भभुआ, बिहार) के लिए काम करता है, जो विभिन्न वाहन स्वामियों से झूठ बोलकर वाहन किराए पर लेकर उसे गौ-तस्करी के लिए उपलब्ध कराता है। दिनांक 08/09.07.2025 की रात को अभियुक्त द्वारा एक पिकअप (UP61BT7374) से 09 गौवंश को जौनपुर से लादकर बिहार ले जाया जा रहा था, लेकिन बाबतपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान वह वाहन छोड़कर फरार हो गया था। अभियुक्त ने यह भी बताया कि पुलिस से बचने के लिए वह छिपा हुआ था और अब गोविंद सिंह के कहने पर असलम (निवासी साधू कुटिया, थाना मिर्जामुराद) के साथ एक और खेप ले जाने हेतु पुनः वहां आया था, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व में वह लालू यादव (कुसमुरा), धर्मेंद्र यादव (खरावन) और अरुण कुमार पटेल (भरतपुर) के साथ मिलकर भी गौ-तस्करी करता रहा है।
पंजीकृत अभियोग
1. मु0अ0सं0 314/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस, थाना बड़ागाँव
2. मु0अ0सं0 324/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना बड़ागाँव
*अपराधिक इतिहास (अभियुक्त रियाज उर्फ बिल्ला):*
1. मु0अ0सं0 201/22 धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 323/498ए/504/506 IPC, थाना मिर्जामुराद
2. मु0अ0सं0 32/24 धारा 3(1) UP गैंगस्टर एक्ट, थाना जलालपुर, जौनपुर
3. मु0अ0सं0 326/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/5/8 गोवध अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 8/20 NDPS एक्ट, थाना जलालपुर
4. मु0अ0सं0 195/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कछवा, मिर्जापुर
5. मु0अ0सं0 28/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम, थाना जमालपुर, मिर्जापुर
बरामदगी का विवरण
• एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
• दो अदद ज़िंदा कारतूस 315 बोर
• एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा नियमानुसार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

