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Akhand Rashtra News > उत्तर प्रदेश > जिलापूर्ति अधिकारी के आदेशानुसार राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ा के की गई 28 अप्रैल
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जिलापूर्ति अधिकारी के आदेशानुसार राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ा के की गई 28 अप्रैल

Adminakhandrashtra
Last updated: April 28, 2025 5:31 am
Adminakhandrashtra
10 months ago
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जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न एवं माह मार्च में वितरणोपरान्त अवशेष बाजरा के निःशुल्क वितरण की तिथि 11 से 25 अप्रैल तक निर्धारित की गयी थी किन्तु कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों को उपरोक्त वस्तुओं का वितरण 25 अप्रैल तक कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा वितरण की तिथि 28 अप्रैल तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा 28 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजना के वितरण की अन्तिम तिथि 28 अप्रैल होगी। पूर्व निर्धारित तिथि 25 अप्रैल के साथ 28 अप्रैल को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए हुए 28 अप्रैल तक नियमानुसार लाभार्थियों/राशन कार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाय।

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