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Akhand Rashtra News > उत्तर प्रदेश > शासन द्वारा संचालित हैं श्रमिकों हेतु विभिन्न योजनाएं
उत्तर प्रदेशराज्य

शासन द्वारा संचालित हैं श्रमिकों हेतु विभिन्न योजनाएं

Omkar Tripathi
Last updated: May 18, 2025 4:07 pm
Omkar Tripathi
9 months ago
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जौनपुर। शासन द्वारा श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, कौशल विकास, पेंशन आदि शामिल है।

           उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है, जो राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत है।

इसी क्रम में सहायक श्रमायुक्त, देवब्रत यादव ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं।

           मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना- शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू0 26,000 तथा पुत्री होने पर रू0 31,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा एवं रू0 25,000 की सावधि जमा बालिका के बालिग होने तक कराया जायेगा। 

          कन्या विवाह सहायता योजना- श्रमिक की पुत्री अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु रु0 55,000 की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अंतर्जातीय विवाह हेतु रु0 61,000 एवं सामूहिक विवाह में रू0 75,000 की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

               निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना- पंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रू0 5,25,000 एवं सामान्य मृत्यु की स्थिति में रू0 2,25000 का भुगतान मृतक के आश्रित/आवेदक को प्रदान की जायेगी।

            संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना- पंजीकृत निर्माण श्रमिक के दो बच्चों तक कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत होने की दशा में क्रमशः 2,000 से लेकर रू0, 1,00,000 तक एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। 

           गम्भीर बीमारी सहायता योजना- सरकारी/स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS चिकित्सालयों में इलाज कराने पर आयुष्मान भारत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति। चकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।

         महात्मा गांधी पेंशन योजना- प्रत्येक पात्र श्रमिक को प्रतिमाह की दर से 1,000 की धनराशि देय है। लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में पेन्शन की धनराशि उसकी पत्नी/ पति, जैसी भी स्थिति हो, को देय होगी।

         अटल अवासीय विद्यालय योजना- अटल आवासीय विद्यालय वाराणसी में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रावास, खान-पान, खेलकूद, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सुविधा, प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन समिति का होगा। 

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में रू0 90,21,293 की धनराशि का वितरण लाभार्थी श्रमिकों को किया गया है।

         ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष के आयु के है और जिन्होंने पंजीकरण के समय पिछले 12 माहमें 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो वे अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, नामिनी के आधार कार्ड की छायाप्रति, अपना मोबाईल (ओ0टी0पी0 हेतु), के साथ अपने निकटतम सहज जनसेवा केन्द्र (CSC) पर जा कर अपना श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण एवं योजनाओं में आवदेन करा सकते हैं। साथ ही श्रमिक द्वारा अपने स्मार्टफोन से upbocw.in पर जा कर स्वयं किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के फोन नंबर-05452-240478 पर एवं कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

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