मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर) | पुलिस अधीक्षक डा० कौस्तुभ के आदेश पर पीड़िता की तहरीर के आधार पर पंवारा थाना पुलिस ने नामजद आरोपित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इस सम्बन्ध में पंवारा थाना क्षेत्र के भसोट गांव निवासी पीड़िता अन्जू गौड़ पत्नी रामचंन्द्र गौड़ ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बीते 26 जून 2025 से हमारे मोबाइल फोन पर अनजान मोबाइल फोन से अश्लील मैसेज भेजा जा रहा था। प्रार्थिनी के पति द्वारा जब फोन कर मैसेज भेजने वाले से पूछा गया तो उसने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र राजनरायन गौड़ निवासी ग्राम कसेरवा थाना मीरगंज, जिला जौनपुर बताया। पीड़िता ने बताया है कि सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थिनी उसकी पुत्री मधु व खुशी तथा प्रार्थिनी के पति का अश्लील बनाकर फोटो सोशल मीडिया फेसबुक व इस्ट्राग्राम पर अपलोड करने तथा मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए ब्लैकमेल करने की धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी लड़की ने जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, उसको उठवा लो नही तो तुम्हारी लड़की व तुम सबको जान से मारकर खत्म कर देगें । हम लोगो की अश्लील फोटो व मैसेज वायरल कर बदनाम करने की बराबर धमकी दे रहा है है जो घोर अपराधकारित है। पुलिस अधीक्षक डा० कौस्तुभ के निर्देश पर पंवारा थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपित सुरेन्द्र कुमार गौड़ पुत्र राज नरायन गौड़ निवासी ग्राम कसेरवां, थाना मीरगंज के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 352,351(2) व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही शुरू कर दिया ।

