By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Akhand Rashtra NewsAkhand Rashtra NewsAkhand Rashtra News
  • होम
  • राज्य
    • उत्तराखंड
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • मध्य प्रदेश
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
    • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • अपराध
  • साहित्य
  • धर्म
  • एक्सक्लूसिव
  • सम्पादकीय
  • ई पेपर
Reading: हाईकोर्ट से पूर्व सांसद उमाकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर,
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Akhand Rashtra NewsAkhand Rashtra News
Font ResizerAa
  • होम
  • राज्य
    • उत्तराखंड
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • मध्य प्रदेश
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
    • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • अपराध
  • साहित्य
  • धर्म
  • एक्सक्लूसिव
  • सम्पादकीय
  • ई पेपर
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2008 - 2026 Akhand Rashtra News All Rights Reserved. Proudly Made By Akshant Media Solution
Akhand Rashtra News > उत्तर प्रदेश > हाईकोर्ट से पूर्व सांसद उमाकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर,
उत्तर प्रदेशराज्य

हाईकोर्ट से पूर्व सांसद उमाकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर,

Omkar Tripathi
Last updated: August 24, 2025 11:46 pm
Omkar Tripathi
6 months ago
Share
SHARE

प्रयागराज। मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता उमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शाहगंज थाने में दर्ज 1995 के जीआरपी सिपाही हत्याकांड मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने के दौरान सशर्त जमानत मंजूर कर दी।

72 वर्षीय उमाकांत यादव सात वर्षों से जेल में बंद हैं। उन पर हत्या, जानलेवा हमला, आगजनी और तोड़फोड़ समेत कई गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में यादव सहित सात अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि उमाकांत यादव हर दूसरे महीने के पहले हफ्ते में थाने में हाजिरी देंगे। साथ ही, एक लाख रुपए का बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करना होगा।याची की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि यादव की उम्र 72 वर्ष है और उनके खिलाफ दर्ज 34 मामलों में से 25 में वह बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने माना कि अपीलों की अधिकता के कारण जल्द सुनवाई की संभावना नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 70 साल से अधिक उम्र के कैदी, जो सात साल जेल में बिता चुके हैं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

हाईकोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस संतोष राय शामिल थे, ने यह आदेश पारित किया।

मुंबई विद्यापीठ के छात्रों को 8 माह से परिणाम का इंतजार
प्रयागराज : UP PCS-J 2022 विवाद पर जस्टिस गोविंद माथुर की रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपी गई; अगली सुनवाई 9 जुलाई को…
एसएनएमएमसीएच में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण — बीपीएल मरीजों के लिए पुनः शुरू हुई सिटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी व एक्स-रे सुविधा
मेडिकल कालेज, जौनपुर की शिखा सिंह एवं रिया तिवारी ने लहराया परचम, शोध के लिए ICMR STS प्रोजेक्ट 2025 में चयन ।
ट्रेक्टर की धक्के से मासूम घायल, जिला अस्पताल रेफर , गॉंव वालो ने ट्रेक्टर और चालक को पकड़ कर बैठाया
Share This Article
Facebook Email Print
Previous Article दुकान से घर वापस लौट रहे वृद्ध को अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर किया घायल मोबाइल और नकदी छीनी
Next Article लोढ़ा कास्टेएरिया में धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर जन्म वांचन 
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

about us

Akhand Rashtra एक राष्ट्रीय दैनिक अख़बार है, जो 18 वर्षों से निष्पक्ष, सटीक और जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए प्रिंट व डिजिटल माध्यमों पर सक्रिय है।

  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • गुजरात
  • पश्चिम बंगाल
  • बिहार
  • महाराष्ट्र
  • देश
  • विदेश
  • एक्सक्लूसिव
  • अपराध
  • राजनीति
  • साहित्य
  • About Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions – Akhand Rashtra
  • Disclaimer
  • GDPR
  • Contact

Find Us on Socials

© 2008 - 2026 Akhand Rashtra News All Rights Reserved. Proudly Made By Akshant Media Solution
Join Us!
Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..
[mc4wp_form]
Zero spam, Unsubscribe at any time.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Not a member? Sign Up