By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Akhand Rashtra NewsAkhand Rashtra NewsAkhand Rashtra News
  • होम
  • राज्य
    • उत्तराखंड
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • मध्य प्रदेश
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
    • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • अपराध
  • साहित्य
  • धर्म
  • एक्सक्लूसिव
  • सम्पादकीय
  • ई पेपर
Reading: खुद की मर्जी से बनाए शारीरिक संबंध को बलात्कार का मामला नहीं हो सकता।
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Akhand Rashtra NewsAkhand Rashtra News
Font ResizerAa
  • होम
  • राज्य
    • उत्तराखंड
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • मध्य प्रदेश
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
    • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • अपराध
  • साहित्य
  • धर्म
  • एक्सक्लूसिव
  • सम्पादकीय
  • ई पेपर
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2008 - 2026 Akhand Rashtra News All Rights Reserved. Proudly Made By Akshant Media Solution
Akhand Rashtra News > राज्य > महाराष्ट्र > खुद की मर्जी से बनाए शारीरिक संबंध को बलात्कार का मामला नहीं हो सकता।
महाराष्ट्रराज्य

खुद की मर्जी से बनाए शारीरिक संबंध को बलात्कार का मामला नहीं हो सकता।

Omkar Tripathi
Last updated: May 22, 2025 6:15 pm
Omkar Tripathi
9 months ago
Share
SHARE

.कोर्ट ने रेप के आरोपी NRI को किया बरी

मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने एक एनआरआई वैज्ञानिक को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि महिला ने सब कुछ जानते हुए शारीरिक संबंध बनाए थे। अदालत के अनुसार, जब कोई महिला परिणाम को समझते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए उचित विकल्प चुनती है, तो उसकी सहमति को तथ्यों की गलत धारणा के आधार पर लिया गया फैसला नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किशोर मोरे ने हालांकि कहा कि यदि इस बात के स्पष्ट सबूत हों कि झूठा वादा किया गया था तो स्थिति को अलग तरीके से देखा जा सकता है।

एनआरआई वैज्ञानिक को बरी कर सुनाया फैसला अदालत ने यह फैसला एनआरआई वैज्ञानिक को बरी करते हुए सुनाया। वैज्ञानिक पर आरोप था कि उसने शादी का झांसा देकर एक महिला से बलात्कार किया। यह मामला गुजरात के रहने वाले और यूरोप में काम करने वाले एक एनआरआई वैज्ञानिक से जुड़ा है। उस पर ठाणे की 27 वर्षीय महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि वैज्ञानिक ने उससे शादी का वादा किया था।

आरोपी पर रेप का आरोप

पीड़िता ने आरोपी से पूछा कि क्या वह उसे पसंद करता है? अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने उसे शादी का आश्वासन दिया। एफआईआर में महिला ने बताया कि वे अंधेरी के एक पांच सितारा होटल में गए। वहां एनआरआई ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया और फिर बलात्कार किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत ने कहा कि परिस्थितियां बताती हैं कि 31 दिसंबर 2019 को दोनों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे।

कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कांग्रेस के सिपाही – अर्जुन सिंह
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के जन्मदिन पर बधाई
अल मदनी पब्लिक स्कूल तकिया तारापुर में बच्चों को किया गया प्रोत्साहित
मुंबई से फरार एक शातिर अपराधी को जौनपुर से यूपी एसटीएफ और महाराष्ट्र पुलिस ने किया गिरफ्तार
अवैध खनन की भेंट चढ़ा मासूम : गहरे गड्ढे में डूबने से हुई मौत
Share This Article
Facebook Email Print
Previous Article यूपी में तूफान के साथ आकाशीय बिजली का कहर –24 घंटे में 34 लोगों की मौत सौ से ज्यादा घायल 
Next Article पारिवारिक विवाद में मारपीट, तीन महिलाओं सहित 13 गिरफ्तार
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

about us

Akhand Rashtra एक राष्ट्रीय दैनिक अख़बार है, जो 18 वर्षों से निष्पक्ष, सटीक और जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए प्रिंट व डिजिटल माध्यमों पर सक्रिय है।

  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • गुजरात
  • पश्चिम बंगाल
  • बिहार
  • महाराष्ट्र
  • देश
  • विदेश
  • एक्सक्लूसिव
  • अपराध
  • राजनीति
  • साहित्य
  • About Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions – Akhand Rashtra
  • Disclaimer
  • GDPR
  • Contact

Find Us on Socials

© 2008 - 2026 Akhand Rashtra News All Rights Reserved. Proudly Made By Akshant Media Solution
Join Us!
Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..
[mc4wp_form]
Zero spam, Unsubscribe at any time.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Not a member? Sign Up