*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर से मांगा हलफनामा*
*सलमान रज़ा (अखंड राष्ट्र)*
*मुंगराबादशाहपुर/जौनपुर-* मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तरहठी गांव में तालाब भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर डीएम जौनपुर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि बीते मई माँह में हुए बेदखली आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया। क्या आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल है, यदि अपील दाखिल है तो किसके समक्ष और उसकी स्थिति क्या है। यदि नहीं दाखिल है तो क्या किसी बड़ी अदालत से स्थगन आदेश तो नहीं है। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी सीजेएम के माध्यम से कलेक्टर को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विद्या रत्न शुक्ल व अतुल को भी नोटिस जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने माता शंकर राजमणि शुक्ल की याचिका पर अधिवक्ता राहुल सिंह और रोहित नंदन शुक्ल को सुनकर दिया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार तरहठी गांव स्थित तालाब भूमि पर अवैध कब्जा हटाने का प्रार्थना पत्र दिया गया। एसडीएम मछलीशहर ने अवैध कब्जा हटाने को आदेश भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ग्राम सभा की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने राज्य सरकार व ग्राम सभा सहित विपक्षियों से याचिका पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है और डीएम जौनपुर को बेदखली आदेश का पालन न करने की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

