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Reading: तीन नए अपराधिक कानूनों को अमल लाने की दुविधा और संभ्रम
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Akhand Rashtra News > सम्पादकीय > तीन नए अपराधिक कानूनों को अमल लाने की दुविधा और संभ्रम
सम्पादकीय

तीन नए अपराधिक कानूनों को अमल लाने की दुविधा और संभ्रम

Akhand Rashtra
Last updated: December 30, 2023 2:46 am
Akhand Rashtra
2 years ago
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–एड. प्रफुल्ल साल्वी

भारत के राष्ट्रपति ने २५ डिसेम्बर २०२३ को तीन नए आपराधिक कानूनों को मंजूरी दे दी जिस्मे-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस), भारतीय साक्ष्य अधिनियम नागरिक,2023 (बीएसए),शामिल थे और उसी दिन भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित भी किए गए। हालाँकि पूरे देश में इसके कार्यान्वयन को लेकर दुविधा और भ्रम है।
कानून अपने आवेदन खंड में कहता है कि यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होगा, हालांकि यह अभी भी अस्पष्ट है क्योंकि पुलिस प्रणाली अभी भी कानूनों के पुराने संस्करण के अनुसार मामलों को दर्ज करती है।
ये तीन आपराधिक कानून, चाहे मूल कानून, बीएनएस और प्रक्रियात्मक कानून, बीएनएसएस, इसमें किए गए कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ-साथ कई नए बदलावों के साथ आए हैं, पुलिस प्रणाली, आपराधिक और न्यायिक प्रणाली को भी जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। नए अधिनियमित कानूनों के बारे में आम जनता में जागरूकता की भी पुरेपूर जरूरत है।इसे अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस (CCTNS) के साथ एफआईआर (FIR) को 100 प्रतिशत जोड़ने के लिए अपनाना होगा, नई धारा 173 के अनुसार एफआईआर (FIR) का प्रारूप जो पुराने आईपीसी के तहत धारा 154 की जगह लेता है, धारा 193 के तहत पुलिस की जांच रिपोर्ट जो पुरानी धारा 173 की जगह लेता है,और विभिन्न जमानत प्रावधानों को नए सरीये से प्रतिस्थापित करती है।
नए कानून को पूरी तरह से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मोड से सुसज्जित करना होगा क्योंकि इसका उद्देश्य नई संहिता के माध्यम से न्याय की पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध डिलीवरी को बनाए रखना और बनाना है।
कानूनी प्रणाली को सामुदायिक सेवा के नए प्रारूप के बारे में भी समझना है जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत सजा के रूप में कार्य करता है। नया भारतीय न्याय संहिता कानून मे अभी आतंकवादी कृत्य जैसी कुछ अवधारणा को स्पष्ट करने में कामयाब रहा है। संगठित अपराध मॉब लिंचिंग और इसकी कड़ी सज़ा इसकी ओर दर्शया है, हालांकि आनेवाला समय आने पर इसका प्रभावी कार्यान्वयन दिखाई देगा।

– एडवोकेट प्रफुल्ल साल्वी
विजिटिंग प्रोफेसर विधि विभाग,मुंबई, महाराष्ट्र

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