By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Akhand Rashtra NewsAkhand Rashtra NewsAkhand Rashtra News
  • होम
  • राज्य
    • उत्तराखंड
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • मध्य प्रदेश
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • अपराध
  • साहित्य
  • धर्म
  • एक्सक्लूसिव
  • सम्पादकीय
  • ई पेपर
Reading: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 3 महीने के भीतर कराने का निर्देश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Akhand Rashtra NewsAkhand Rashtra News
Font ResizerAa
  • होम
  • राज्य
    • उत्तराखंड
    • बिहार
    • पश्चिम बंगाल
    • मध्य प्रदेश
    • गुजरात
    • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • अपराध
  • साहित्य
  • धर्म
  • एक्सक्लूसिव
  • सम्पादकीय
  • ई पेपर
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2008 - 2026 Akhand Rashtra News All Rights Reserved. Proudly Made By Akshant Media Solution
Akhand Rashtra News > उत्तर प्रदेश > उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 3 महीने के भीतर कराने का निर्देश
उत्तर प्रदेशताज़ा ख़बरें

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 3 महीने के भीतर कराने का निर्देश

Digital Desk - Lucknow
Last updated: October 14, 2026 5:43 pm
Digital Desk - Lucknow
1 minute ago
Share
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव
SHARE

अपनी भाषा चुने।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को आगामी तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराने का कड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में कार्य करते रहेंगे, ताकि गांवों के दैनिक विकास कार्य प्रभावित न हों।

Contents
तीन घंटे चली सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सुनाया उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का फैसलाक्या है पूरा मामला और क्यों हुई देरी?

तीन घंटे चली सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सुनाया उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का फैसला

यह अहम फैसला जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच द्वारा सुनाया गया। अदालत में इस मामले पर करीब तीन घंटे तक दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने पंचायत चुनाव के लिए समयसीमा तय कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ओबीसी कमीशन अपना काम जारी रखेगा, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आयोग के काम पर निर्भर नहीं करेगी और चुनाव मौजूदा नियमों के तहत ही होंगे।

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव से पहले सपा को झटका, 3 बागी विधायक बीजेपी में हुए शामिल

क्या है पूरा मामला और क्यों हुई देरी?

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव न हो पाने का मुख्य कारण ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया और कानूनी विवाद रहा है। राज्य सरकार ने आरक्षण तय करने के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट आने में देरी हो गई। इसी बीच मई 2026 में ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब कोर्ट ने देरी पर सवाल उठाते हुए तीन माह में चुनाव कराने का आदेश दिया है।

- Advertisement -
anaya's kitchenanaya's kitchen

You Might Also Like

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, स्कूल-कॉलेज परिसर में कोचिंग संस्थानों पर लगाम के लिए क्या कदम उठाए?
Assembly Election Results 2026: ‘गई ममता, चला मोदी का राष्ट्रवाद’, नई दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में बंपर जीत का ऐतिहासिक जश्न
सुल्तानपुर में रास्ते के पुराने विवाद ने लिया खूनी मोड़ — चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल
बच्चों की कला सराहना योग्य, अभिभावकों और शिक्षकों का दिखा उत्साह
जिलापूर्ति अधिकारी के आदेशानुसार राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ा के की गई 28 अप्रैल
TAGGED:Allahabad High CourtHigh Court VerdictOBC CommissionUP NewsUP Panchayat ElectionsYogi Governmentउत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव
Share This Article
Facebook Email Print
Previous Article Blue Drum Blue Drum हत्याकांड: दोषी मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने दी फांसी
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 3 महीने के भीतर कराने का निर्देश
  • Blue Drum हत्याकांड: दोषी मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने दी फांसी
  • यूपी चुनाव से पहले सपा को झटका, 3 बागी विधायक बीजेपी में हुए शामिल
  • अमित शाह का विपक्ष पर हमला, बोले—14 पार्टियां मिलकर भी देश की आवाज नहीं बन सकतीं
  • Anti-Drug एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा हत्याकांड: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, घर पर चला बुलडोजर

Recent Comments

  1. Akhand Rashtra on उत्कृष्ट शिक्षा की अलख जगाने के लिए मुंबई के वकील ने गांव में खोला स्कूल
  2. Akhand Rashtra on चलती ट्रेन में गोलीबारी, RPF के ASI और 3 यात्रियों की मौत, जयपुर-मुंबई ट्रेन में पालघर के पास फायरिंग
  3. Bhaskar Singh on माता भाग्यलक्ष्मी के दर्शनोपरांत रामराज्य सभा का समापन
  4. Ryan F on चलती ट्रेन में गोलीबारी, RPF के ASI और 3 यात्रियों की मौत, जयपुर-मुंबई ट्रेन में पालघर के पास फायरिंग
  5. AlyciaH on उत्कृष्ट शिक्षा की अलख जगाने के लिए मुंबई के वकील ने गांव में खोला स्कूल
about us

Akhand Rashtra एक राष्ट्रीय दैनिक अख़बार है, जो 20 वर्षों से निष्पक्ष, सटीक और जिम्मेदार पत्रकारिता करते हुए प्रिंट व डिजिटल माध्यमों पर सक्रिय है।

Important Category

  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • गुजरात
  • पश्चिम बंगाल
  • बिहार
  • महाराष्ट्र

Important Links

  • देश
  • विदेश
  • एक्सक्लूसिव
  • अपराध
  • राजनीति
  • साहित्य

Quick Link

  • About Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions – Akhand Rashtra
  • Disclaimer
  • GDPR
  • Contact
© 2008 - 2026 Akhand Rashtra News All Rights Reserved. Proudly Made By Akshant Media Solution
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Not a member? Sign Up