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Akhand Rashtra News > अपराध > Blue Drum हत्याकांड: दोषी मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने दी फांसी
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Blue Drum हत्याकांड: दोषी मुस्कान और साहिल को कोर्ट ने दी फांसी

Digital Desk - Lucknow
Last updated: October 14, 2026 4:39 pm
Digital Desk - Lucknow
1 hour ago
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Blue Drum
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अपनी भाषा चुने।

मेरठ के सनसनीखेज Blue Drum मर्डर केस में न्याय की मुहर लग गई है। अदालत ने दोषी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के वक्त दोनों दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और सजा सुनते ही बेचैन हो गए। इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में मृतक सौरभ की मां भी उपस्थित थीं।

Contents
परिवार ने नकारा रिश्ता, फांसी की सजा का किया समर्थनBlue Drum में छिपाया गया था शव, 126 सुनवाई के बाद आया फैसला

परिवार ने नकारा रिश्ता, फांसी की सजा का किया समर्थन

सुनवाई से पूर्व अदालत में मुस्कान के माता-पिता ने लिखित बयान देकर कहा कि सौरभ एक बेहतरीन इंसान था और उसकी अत्यंत क्रूरता से हत्या की गई। उन्होंने अदालत से कहा कि यदि मुस्कान को फांसी की सजा मिलती है, तो उन्हें इसका कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि उनका उससे कोई संबंध नहीं बचा है। आपको बता दें कि घटना के बाद से परिवार ने मुस्कान से पूरी तरह दूरी बना ली थी और वे कभी उससे मिलने जेल भी नहीं गए थे।

यह भी पढ़ें: मोदी जी, तिरंगा फहराना अपराध है या RSS मुख्यालय पर 52 साल तक न फहराना?

Blue Drum में छिपाया गया था शव, 126 सुनवाई के बाद आया फैसला

जांच के अनुसार, 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे Blue Drum में सीमेंट के नीचे छिपा दिया था। इस मामले में कुल 126 सुनवाइयां हुईं, जिसके बाद अदालत ने दोनों को हत्या और साक्ष्य छिपाने का पूरी तरह दोषी माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराध समाज में गहरी दहशत पैदा करते हैं, इसलिए कड़े से कड़ा दंड आवश्यक है।

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